संबंधित राज्य का नगर निगम उन रेस्टोरेंट पर ताला लगाने की शक्ति रखता है जिनके पास यह विशेष लाइसेंस नहीं है यह जो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं।

इस तरह के सामान का निर्यात लाइसेंस अब ऑनलाइन मिलेगा, ये होगा फायदा

Export-import: विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिस में कहा, ‘‘निर्यातकों को निर्यात की अनुमति के लिए ई-कॉम मॉड्यूल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी.

निर्यातकों को जैव ईंधन सहित कुछ प्रतिबंधात्मक श्रेणी के सामान के लिए सरकार से लाइसेंस हासिल करना होगा. (फोटो साभार - रॉयटर्स)

वाणिज्य मंत्रालय ने प्रतिबंधित श्रेणी की वस्तुओं के लिए निर्यात लाइसेंस हासिल करने के वास्ते ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. इस कदम का मकसद कागजरहित काम-काज को बढ़ावा देने और कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिस में कहा, ‘‘निर्यातकों को निर्यात की अनुमति के लिए ई-कॉम मॉड्यूल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी.’’ यह नोटिस इस साल 19 मार्च से प्रभाव में आया है.

आवेदन की जांच तथा अनुमति में तेजी आएगी
निर्यातकों को जैव ईंधन सहित कुछ प्रतिबंधात्मक श्रेणी के सामान के लिए सरकार से लाइसेंस हासिल करना होगा. अभी तक इस तरह की वस्तुओं के निर्यात के लिए आवेदन कागजी रूप में करना होता है और साथ ही संबंधित एजेंसियों से परामर्श की प्रक्रिया भी ‘लिखित में पूरी’ की जाती है. सरकार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य आवेदन देने की प्रक्रिया को सरल करना है. इससे आवेदन की जांच तथा अनुमति भी तेजी से दी जा सकेगी.

कारोबार सुगमता और बेहतर हो सकेगी
एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से इस तरह के आयात के लिए कारोबार सुगमता और बेहतर हो सकेगी. ऑनलाइन आवेदन में निर्यातकों को कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसमें निर्यात करने वाली कंपनी से खरीद ऑर्डर की प्रति और आयात निर्यात फॉर्म शामिल है. एक अधिकारी ने कहा कि अब डीजीएफटी के पास कागजी दस्तावेज नहीं जमा कराने होंगे. हालांकि, बदलाव को सुगमता से लागू करने के लिए 31 मार्च तक आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे. 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा.

Apply MCD हेल्थ ट्रेड लाइसेंस Online and Required Documents in Hindi

trade license

हेल्थ ट्रेड लाइसेंस उन व्यापारियों को चाहिए होता है जिनका व्यवसाय ज्यादा मात्रा में पब्लिक व कस्टमर के हेल्थ पर असर करता है जैसे ईटिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, जिम, क्लब या कोई ऐसा स्टोरेज हो जहां पर फूड आइटम रखा जाता हो तथा मार्केट में लाने के बाद पब्लिक की हेल्प पर असर पड़ता हो तो इस प्रकार के व्यापारी या बिजनेसमैन को हेल्थ प्रोडक्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है यह लाइसेंस हमें महानगरपालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट से इशू कराना होता है।

भारत में स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (Health Trade license) के लिए आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है लेकिन सभी राज्यों के नगर निगम के लिए अलग-अलग हैं राज्य के नगर निगम की वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होने के बाद से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करना संभव है।

trade license

एक बार आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस 60 दिनों में मिल जाती है और ये लाइसेंस नगर निगम के लाइसेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।एक बार जारी किए गए लाइसेंस के लिए वार्षिक आधार पर समय-समय पर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है लाइसेंस की समाप्ति के लगभग 30 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है।

संबंधित राज्य का नगर निगम उन रेस्टोरेंट पर ताला लगाने की शक्ति रखता है जिनके पास भारत में व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? यह विशेष लाइसेंस नहीं है यह जो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं।

Health Trade license documents: हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए दस्तावेज:

० आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (Applicant passport size photo)
० पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ( Identity proof)
० आधार कार्ड ( Aadhar card)
० पते का प्रमाण पत्र (Address proof)
० व्यक्ति के नाम और पते के साथ प्राधिकरण पत्र (Authority letter)
० घोषणा पत्र (Declaration form)
० फायर की एनओसी (Fire NOC)
० साइट प्लान / लेआउट प्लान ( Site plan / leout plan)
० भुगतान किया हुआ बिजली का बिल (Paid electricity bill)
० जमीन का कागज व रेंट एग्रीमेंट (Ownership proof / rent agreement)
० कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र (Employees medical certificate)
० पुलिस द्वारा प्राप्त एनओसी ( No objection certificate from commissioner of police)
० वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट ( Water testing report)
० भुगतान किया हुआ पानी का बिल ( paid water bill copy)

Health Trade license cost: स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस शुल्क:

जैसे हर राज्य में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के नियम अलग – अलग होते हैं उसी प्रकार राज्य में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा करने का भी नियम होता है कुछ राज्य में मासिक शुल्क जमा किया जाता है तथा कुछ राज्य में वार्षिक शुल्क जमा करने के नियम होते हैं।

० जो व्यापारी कच्चे मांस, चिकन और पोल्ट्री का व्यापार करते हैं उनके लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस शुल्क ₹500 होते हैं।

० 5 स्टार होटल के लिए ₹500 से ₹10000 तक का शुल्क जमा करना पड़ता है।

० रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस तथा बोडिंग हाउस के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस लगभग ₹500 से ₹50,000 होगी।

० खाद्य संबंधित छोटे व्यापारियों के लिए उसका शुल्क ₹250 से ₹1000 तक किया गया है।

आवेदन करने के लिए: आप अपने सहर अथवा राज्य की website पर जा कर online अप्लाई कर सकते है , अगर आप दिल्ली में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते

है तो नीचे लिंक पर क्लिक करे

आपको हमारा यह पोस्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस पोस्ट को शेयर करें, ताकि वह भी Apply MCD हेल्थ ट्रेड लाइसेंस Online and Required Documents in Hindi का पूरा प्रोसेज जान सकें। दोस्तों इस प्रकार की और भी सरकारी योजनाओं की अपडेट लेने के लिए हमारी वेबसाइट Janhitmejaari.com पर विजिट करते रहिए। इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्स्पर्ट जल्दी ही आपके सवालों का जबाव देंगें।

Apply MCD हेल्थ ट्रेड लाइसेंस Online and Required Documents in Hindi

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हेल्थ ट्रेड लाइसेंस उन व्यापारियों को चाहिए होता है जिनका व्यवसाय ज्यादा मात्रा में पब्लिक व कस्टमर के हेल्थ पर असर करता है जैसे ईटिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, जिम, क्लब या कोई ऐसा स्टोरेज हो जहां पर फूड आइटम रखा जाता हो तथा मार्केट में लाने के बाद पब्लिक की हेल्प पर असर पड़ता हो तो इस प्रकार के व्यापारी या बिजनेसमैन को हेल्थ प्रोडक्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है यह लाइसेंस हमें महानगरपालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट से इशू कराना होता है।

भारत में स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (Health Trade license) के लिए आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है लेकिन सभी राज्यों के नगर निगम के लिए अलग-अलग हैं राज्य के नगर निगम की वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होने के बाद से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करना संभव है।

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एक बार आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस 60 दिनों में मिल जाती है और ये लाइसेंस नगर निगम के लाइसेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।एक बार जारी किए गए लाइसेंस के लिए वार्षिक आधार पर समय-समय पर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है लाइसेंस की समाप्ति के लगभग 30 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है।

संबंधित राज्य का नगर निगम उन रेस्टोरेंट पर ताला लगाने की शक्ति रखता है जिनके पास यह विशेष लाइसेंस नहीं है यह जो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं।

Health Trade license documents: हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए दस्तावेज:

० आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (Applicant passport size photo)
० पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ( Identity proof)
० आधार कार्ड ( Aadhar card)
० पते का प्रमाण पत्र (Address proof)
० व्यक्ति के नाम और पते के साथ प्राधिकरण पत्र (Authority letter)
० घोषणा पत्र (Declaration form)
० फायर की एनओसी (Fire NOC)
० साइट प्लान / लेआउट प्लान ( Site plan / leout plan)
० भुगतान किया हुआ बिजली का बिल (Paid electricity bill)
० जमीन का कागज व रेंट एग्रीमेंट (Ownership proof / rent agreement)
० कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र (Employees medical certificate)
० पुलिस द्वारा प्राप्त एनओसी ( No objection certificate from commissioner of police)
० वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट ( Water testing report)
० भुगतान किया हुआ पानी का बिल ( paid water bill copy)

Health Trade license cost: स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस शुल्क:

जैसे हर राज्य में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के नियम अलग – अलग होते हैं उसी प्रकार राज्य में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा करने का भी नियम होता है कुछ राज्य में मासिक शुल्क जमा किया जाता है तथा कुछ राज्य में वार्षिक शुल्क जमा करने के नियम होते हैं।

० जो व्यापारी कच्चे मांस, चिकन और पोल्ट्री का व्यापार करते हैं उनके लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस शुल्क ₹500 होते हैं।

० 5 स्टार होटल के लिए ₹500 से ₹10000 तक का शुल्क जमा करना पड़ता है।

० रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस तथा बोडिंग हाउस के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस लगभग ₹500 से ₹50,000 होगी।

० खाद्य संबंधित छोटे व्यापारियों के लिए उसका शुल्क ₹250 से ₹1000 तक किया गया है।

आवेदन करने के लिए: आप अपने सहर अथवा राज्य की website पर जा कर online अप्लाई कर सकते है , अगर आप दिल्ली में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते

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Good news: दिल्ली में कारोबार करना हुआ ज्‍यादा आसान, कई बिजनेस के लिए हर साल लाइसेंस लेने का झंझट खत्‍म

अब मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में इन व्यावसायियों को तीन साल के लिए लाइसेंस मिलेगा.

अब मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में इन व्यावसायियों को तीन साल के लिए लाइसेंस मिलेगा.

Fresh/Renewal License: नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी एरिया (North MCD and South MCD) में अब ट्रेड लाइसेंस (Trade License) . अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
  • Last Updated : July 29, 2021, 14:11 IST

नई दिल्ली. कोरोना काल में दिल्ली के हजारों व्यावसायियों (Businessmen) के लिए अच्छी खबर आई है. नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी एरिया (North MCD and South MCD) में अब ट्रेड लाइसेंस (Trade License) ले कर व्यवसाय करना आसान हो जाएगा. अब हजारों व्यावसायियों को जनरल ट्रेड लाइसेंस, रेस्टोरेंट, होटल्स, गेस्ट हाउस और फैक्ट्री लाइसेंस सहित कई लाइसेंसों का रिन्युअल कराने के लिए हर साल एमडीसी ऑफिस का चक्कर काटना नहीं पडे़गा. अब मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में इन व्यावसायियों को तीन साल के लिए लाइसेंस मिलेगा. अब अगर आपको एक बार लाइसेंस मिल जाता है तो आप तीन सालों तक उसी लाइसेंस पर कारोबार कर सकते हैं.

दिल्ली में अब कारोबार करने के लिए मिलेगा तीन साल का लाइसेंस
बता दें कि हर साल कारोबारियों को 31 मार्च तक पुराने लाइसेंस का रिन्युअल करना अनिवार्य होता है. कारोबारी अगर समय पर लाइसेंस रिन्युअल नहीं कराते हैं तो उनको लाइसेंस फीस के साथ जुर्माना भी देना पड़ता है. जैसे-जैसे रिन्युअल में देरी होती है जुर्माना का रकम बढ़ता जाता है. लेकिन, अब मुंबई नगर निगम की तर्ज पर दिल्ली में भी तीन साल के लिए लाइसेंस बनेगा या रेन्युअल होगा.

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हर साल कारोबारियों को 31 मार्च तक पुराने लाइसेंस का रिन्युअल करना अनिवार्य होता है. (File photo)

क्यों एक साल से बढ़ा कर तीन साल किया गया?
एमसीडी के अफसरों के मुताबिक नए नियमों में कारोबारियों को 3 साल का लाइसेंस लेना बाध्य नहीं होगा. कारोबारी चाहें तो एक या दो साल के लिए भी लाइसेंस ले सकते हैं. एमसीडी ने यह विकल्प कारोबारियों को दिया है. एमसीडी के मुताबिक जैसे रेस्टोरेंट, सलून, मीट शॉप, चिकन शॉप, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस, गेस्ट हाउस, होटल, बार और स्पॉ के लिए तीन साल तक का लाइसेंस लिया जा सकता है.

बता दें कि जुलाई के पहले सप्ताह में उत्‍तरी दिल्‍ली नगर निगम ने भी कारोबारियों को कई राहते दी थीं. इसी तरह एनडीएमसी ने भी कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित रही होटल इंडस्‍ट्री सहित उद्योगों के लिए राहत दी थी. व्‍यापार या होटलों को चलाने के लिए लाइसेंस रिन्‍यू कराने वाले व्‍यापारियों कोअब हर साल लाइसेंस को रिन्‍यू नहीं कराना पड़ेगा और न ही इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी. स्‍वास्‍थ्‍य, व्‍यापार या फैक्‍ट्री आदि का लाइसेंस के लिए हर साल रिन्‍यू कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी, लेकिन अब उन्‍हें तीन साल तक के लिए राहत दी गई है.

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किराना स्टोर का लाइसेंस कैसे बनवाएँ [दुकान का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन] ?

खुदरा उद्योग (Retail Industry) में सुपरमार्केट शामिल हैं, जो लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। एक किराना स्टोर खुदरा उद्योग के क्षेत्र में आता है क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के खाद्य और गैर-खाद्य सामान का विक्रय करते हैं। किराना स्टोर भारत में खुदरा व्यापार का सबसे प्रशंसित प्रकार है। आप अपने मोहल्ले या गली में किराना की दुकानों से सामान अवश्य खरीदते होंगे | सबसे खास बात यह है, कि किराना स्टोर बहुत से लोगो की आय का साधन बना हुआ है |

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि किराना स्टोर की दुकान खोलनें के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और यह लाइसेंस भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा प्रदान किया जाता है | हालाँकि इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किये है | यदि आप इन नियमों के दायरे में आते है, तो आपको किराना स्टोर के लिए लाइसेंस बनवाना होगा | किराना स्टोर का लाइसेंस कैसे बनवाएँ? इसकी जानकारी देने के साथ ही आपको यहाँ दुकान का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करे? इसके बारे में बताया जा रहा है |

Table of Contents

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणक्या है (Food Safety and Standards Authority of India)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वशासी संगठन है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और नियमों के लिए कार्य करता है। FSSAI का भारत में व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? गठन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत किया गया था और यह भारत में खाद्य सुरक्षा के पर्यवेक्षण और विनियमन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।

एफएसएसएआई (FSSAI) पूरे भारत में खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य लाइसेंस जारी करता है। एफएसएसएआई लाइसेंस व्यापारियों, निर्माताओं और खाद्य भंडार मालिकों सहित विभिन्न खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। चूँकि किराना स्टोर भी खाद्य सामग्री और रोजमर्रा इस्तेमाल की जानें वाली वस्तुओं की बिक्री की जाती है, जिसके कारण किराना स्टोर का लाइसेंस भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के माध्यम से बनवाया जाता है |

FOSCOS और FSSAI क्या है (FOSCOS and FSSAI Kya Hai?)

FSSAI ने मौजूदा खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली की जगह 1 जून 2020 से खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (FoSCoS) लॉन्च की। यह प्रणाली मौजूदा ऑनलाइन खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (https://foodlicensing.fssai.gov.in) की जगह ली है। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उपयोगकर्ताओं को अब https://foscos.fssai.gov.in पर जाना होगा। जिस तकनीक पर FLRS बनाया गया था वह पुरानी हो चुकी थी और तकनीकी सहायता अब उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार FLRS से FoSCoS में प्रवास अनिवार्य था।

खाद्य उत्पाद व्यवसाय चलाने के लिए खाद्य लाइसेंस पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक है। खाद्य उत्पादों के निर्माण, वितरण और परिवहन के लिए आपको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकरण करना होगा। FSSAI की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत की गई है। FSSAI को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है।

FSSAI प्रमाणपत्र और FSSAI लाइसेंस समान हैं जो गुणवत्ता, शुद्धता और अन्य महत्वपूर्ण कारकों को सुनिश्चित करते हैं, जिन पर ग्राहक भरोसा कर सकते हैं। FoSCoS खाद्य व्यापार ऑपरेटरों (FBO’s) के लिए लाइसेंसिंग, पंजीकरण, निरीक्षण और वार्षिक रिटर्न मॉड्यूल प्रदान करता है। यह सभी FBO के लिए किसी भी नियामक अनुपालन लेनदेन के लिए एक-बिंदु स्टॉप है।

एफएसएसएआई पंजीकरण के प्रकार (FSSAI RegistrationTypes)

एफएसएसएआई (FSSAI) पंजीकरण व्यवसाय के प्रकार, कारोबार और उत्पादन की क्षमता पर आधारित है। स्थापित क्षमता और टर्नओवर के आधार पर FBO मूल लाइसेंस, केंद्रीय लाइसेंस और राज्य लाइसेंस जैसे लाइसेंस के लिए पात्र होते हैं-

  • FSSAI मूल पंजीकरण – 12 लाख रुपये से कम का कारोबार करने वाले FBO को FSSAI मूल पंजीकरण प्राप्त करना होगा। एफएसएसएआई पंजीकरण फॉर्म जिसे आवेदक को एफएसएसएआई मूल पंजीकरण प्राप्त करने के लिए भरना होता है वह फॉर्म ए है।
  • FSSAI राज्य लाइसेंस – FBOs जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक और 20 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें FSSAI राज्य लाइसेंस प्राप्त करना होगा। FSSAI पंजीकरण फॉर्म जिसे भारत में व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? आवेदक को FSSAI राज्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भरना होता है, वह फॉर्म B होता है।
  • FSSAI केंद्रीय लाइसेंस – 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वालेखाद्य व्यवसाय संचालक (FBO)को FSSAI केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना होगा। FSSAI पंजीकरण फॉर्म जिसे आवेदक को FSSAI केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फॉर्म- B भरना होता है।

किराना स्टोर लाइसेंससे सम्बंधित जानकरी (Kirana Store Related Information )

यदि आपने एक छोटा किराना स्टोर खोल रखा है या आप खोलनें की योजना बना रहे है, तो आपको इसके लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नही है | दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के मुताबिक यदि आपकी दुकान का वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपये से कम है, तो आपको किराना स्टोर के लिए लाइसेंस बनवानें की जरुरत नही है | दूसरे शब्दों में, यदि किसी किराना स्टोर का वार्षिक कारोबार 12 लाख या इससे अधिक है, तो आपको FSSAI से लाइसेंस प्राप्त करनाआवश्यक है |

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